अधिवक्ता हत्याकांड- अतीक एवं उसके भाई को उम्रकैद की सजा

अधिवक्ता हत्याकांड- अतीक एवं उसके भाई को उम्रकैद की सजा

कानपुर। दिनदहाड़े बीच सड़क पर अंजाम दिए गए अधिवक्ता हत्याकांड में डी2 गैंग के सरगना अतीक एवं उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों भाइयों के ऊपर अदालत द्वारा 25-25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। 20 साल पहले बीच सड़क पर अधिवक्ता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।

बुधवार को कानपुर में 20 साल पहले बीच सड़क पर अंजाम दिए गए अधिवक्ता हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत की ओर से आगरा की जेल में बंद अतीक और उसके भाई इकबाल उर्फ बाले को एडीजे-नवम शेष बहादुर निषाद की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है।

अधिवक्ता हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में अन्य दो आरोपियों के अलावा आज उम्र कैद की सजा पाने वाले अतीक के भाइयों की मौत हो चुकी है। आगरा के जिला कारागार में बंद अतीक की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जबकि अतीक के भाई इकबाल उर्फ बाले को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत के सम्मुख पेश किया गया।

एडीजीसी प्रदुमन कुमार अवस्थी ने बताया है कि वर्ष 2004 की 24 मार्च को कोतवाली थाने में कुली बाजार निवासी मोहम्मद नासिर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका चचेरा भाई अधिवक्ता खुर्शीद अहमद हर दिन की तरह जब कचहरी का काम निपटाकर स्कूटर और पर सवार होकर वापस लौट रहा था तो डीएवी कॉलेज के मेन गेट से आगे बढ़ते ही पहले से घात लगाए बैठे अतीक भाई रफीक, बिल्लू एवं इकबाल और उर्फ बाले ने खुर्शीद पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिसमें वह जख्मी हो गया। आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकले थे। खुर्शीद का मुंशी मोहम्मद अहमद अधिवक्ता को हॉस्पिटल ले गया था जहां खुर्शीद की मौत हो गई थी।

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