ADG ने अफसरों से संग समीक्षा गोष्ठी कर दिए निर्देश- भयमुक्त वातावरण में...
मुजफ्फरनगर। आगामी लोकसभा चुनाव- 2024 की तैयारियो के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन में समीक्षा गोष्ठी कर दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश, पुलिस उप-महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।
गौरतलब है कि जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ रखने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आज दिनांक 06.03.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ, जोन मेरठ ध्रुवकान्त ठाकुर की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाईन में समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर अजय कुमार साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक अपराध प्रशान्त कुमार प्रसाद, पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक भोंसले, समस्त क्षेत्राधिकारीगण व जनपद के समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे ।
एडीजी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी को क्षेत्र के टॉप-10/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके क्रियाकलापों की निगरानी करने, असामाजिक तत्वों पर विधिक कार्यवाही करने, अपने-अपने थानाक्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने, मतदान केन्द्रों पर सुगम आवागमन व्यवस्था बनाने, थानाक्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, सम्भ्रान्त व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रहरियों, पुलिस मित्रों आदि के साथ गोष्ठी आयोजित कर आपसी समन्वय स्थापित करने सहित थानाक्षेत्र में शराब, खनन, पशु तस्करी, शस्त्र तस्करी, आदि अपराधो में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने, अपराधी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा-3 की कार्य़वाही करने तथा साथ ही वांछित अभियुक्तों की टीम गठित कर गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त सभी को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने सर्किल/थानाक्षेत्रों में नियमित रुप से पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करें व संभ्रान्त लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित करते रहे जिससे भयमुक्त वातावरण में मतदान हो सके। साथ ही मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देशित किया गया।