बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई, 2.25 करोड़ रूपये जुर्माना
गुरूग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी गुरुग्राम ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर 2.25 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है।
हरेरा के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरेरा अध्यक्ष डॉ. के.के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्रा़ लि़. को एक करोड़ रूपए, विस्तार ग्रुप प्रा़ लि. को 75 लाख तथा रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्रा. लि. पर 50 लाख रूपए का जुर्माना किया है। इसके अलावा, परियोजनाओं में अनधिकृत निर्माण ढहाने के लिए गुरुग्राम निगमायुक्त को भी निर्देश दिये हैं।
प्रवक्ता के अनुसार यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा 3(1) के उल्लंघन को लेकर की गई है। इससे जहां गलत कार्य करने वाले बिल्डरों को सही संदेश मिलेगा वहीं रियल एस्टेट क्षेत्र में आवंटियों का विश्वास भी कायम होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत हरेरा से पंजीकृत कराए बिना कोई भी प्रमोटर किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का हिस्सा, योजनागत क्षेत्र, कोई भी प्लॉट, अपार्टमैंट, भवन का न तो विज्ञापन और मार्किटिंग कर सकता है और न ही उसकी बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए ऑफर दे सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त तीनों बिल्डर ऑनलाइन माध्यम से अपनी परियोजनाओं क्रमश: एसपीएस होम्स (सेक्टर-30), सैफ्रोन होम्स (सेक्टर-67) और रॉयल होम्स (सेक्टर-39) में अपार्टमेंट की बिक्री का विज्ञापन और मार्किटिंग कर रहे थे तथा अनधिकृत निर्माण में संलिप्त थे जिसका हरेरा गुरूग्राम ने संज्ञान लेते हुये इनके खिलाफ कार्रवाई की है। प्रवक्ता के अनुसार हरेगा नियमों का उल्लंघन करने ऐसे किसी भी बिल्डर अथवा प्रोमोटर को बख्शेगा।