झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज किया मुकदमा, 7 पुलिस कर्मी निलंबित

भदोई। गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने, विवेचना में लापरवाही व उदासीनता बरतने के आरोप में थाना कोईरौना पर तैनात सात पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार विगत 12 जुलाई 2020 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोईरौना संजय कुमार राय के पर्यवेक्षण में एसआई राम आशीष, हमराही पुलिस आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी विष्णु सरोज द्वारा 40 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था। ट्रक चालक का चालान करते ट्रक को सीज कर दिया गया था। चालक के विरुद्ध थाना कोईरौना धारा 370 ( 5 ) भा.द.वि. का अभियोग झूठे तथ्यों के आधार पर पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव तथा उप निरीक्षक नेमतुल्लाह खान द्वारा की गई थी। आरोप था कि विवेचना में विवेचकों द्वारा सही तथ्यों को उजागर न करते हुए लापरवाही बरती गई थी।
इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकाॅल वाराणसी अनुराग दर्शन ने की। जांच में लापरवाही व झूठे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करना पाया गया। इसके चलते थाना कोईरौना के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार राय, उप निरीक्षक रामाशीष, आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी विष्णु सरोज थाना कोईरौना जनपद भदोही पर झूठा अभियोग पंजीकृत करने पर धारा 167, 182, 220 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया हैं और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव तथा उप निरीक्षक नेमतुल्लाह खां को विवेचना में लापरवाही , शिथिलता , तथा उदासीनता बरतने तथा अभियोग पंजीकरण के बाद सही तथ्य को जानने के लिए कोई साक्ष्य संकलन न करने के कारण निलंबित किया गया है।