युवक का अपहरण एवं हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

युवक का अपहरण एवं हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या-02) ने एक युवक के अपहरण और उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोपी को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लाेहिया ने अजय नायक को पीड़ित अर्पित मित्तल का अपहरण करके ले जाने और उसकी हत्या करने के प्रयास का दोषी मानते हुये उस पर अलग धाराओं में कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में दो आरोपी अब तक फरार हैं, उनके खिलाफ मामल लम्बित है।

मामले के अनुसार 24 अगस्त 2020 को पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में अजय नायक (23) और उसके दो साथी पवन नायक एवं सोनू सनेजा अर्पित मित्तल का उसी की कार में अपहरण करके कंधवाला बाई पास की ओर ले गये जहां लूटपाट के बाद उसे नहर में धकेल दिया, लेकिन नहर में पानी नहीं होने से अर्पित बच गया ।

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