सोसायटी संचालकों पर 1 करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

सोसायटी संचालकों पर 1 करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी शाखा के प्रबंधक ने सोसाइटी के संचालकों पर एक करोड़ तीस लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार पुरानी आबादी के वार्ड संख्या चार निवासी शाखा प्रबंधक लक्ष्मीनारायण निर्वाण ने आरोप लगाया है कि नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के मालिक एवं प्रबंध निदेशक गिरधरसिंह सोढा निवासी जयसिंधर और सहयोगी प्रबंध निदेशक रावतसिंह निवासी मारूड़ी,जिला बाड़मेर पर श्रीगंगानगर में सोसाइटी की शाखा खोलकर इसकी योजनाओं में अनेक लोगों के रुपए जमा करवा कर डकार गए।

शाखा प्रबंधक के मुताबिक यह सोसाइटी को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। इसका कार्यालय यहां पी ब्लॉक में खोला गया। सोसायटी में एजेंटों को कमीशन के आधार पर नियुक्त कर लोगों से पैसा जमा करवाया गया। आकर्षक स्कीम और जल्द मुनाफा देने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। लोगों को आकर्षित करने के लिए लुभावने विज्ञापन दिए गए,जिससे आमजन सोसाइटी से जुड़ते चले गए। श्रीगंगानगर जिले में सोसाइटी की आठ शाखाओं में लगभग सात करोड़ रुपए जमा हुए। जब निवेश की गई पूंजी समय अवधि के पश्चात लौटाने को कहा गया तो गत वर्ष फरवरी में भुगतान बंद कर दिया गया। उसके तथा 650 गरीब एवं मध्यम वर्गीय ग्राहकों को राशि लौटाने के लिए जब बार-बार कहा गया तो उक्त प्रबंध निदेशकों ने कहा कि अभी सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है।

जल्द ही श्रीगंगानगर शाखा के जमाकर्ताओं को एक करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा जबकि यह राशि लौटाई नहीं गई। शाखा प्रबंधक ने गत दो सितंबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उचित कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यह मामला लक्ष्मीनारायण द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासा के आधार पर दोनों प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध धारा 120 बी,420,467, 468, 471 और 34 के तहत दर्ज किया गया है।

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