डीआईजी उपेन्द्र का आदेश - 11 बिंदुओं का पालन करे पुलिस

डीआईजी उपेन्द्र का आदेश - 11 बिंदुओं का पालन करे पुलिस

सहारनपुर। डीआईजी उपेन्द्र अग्रवाल अपनी रेंज पर लगातार नजर रखे हुए है जब से कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन का ऑर्डर हुआ है तब से डीआईजी उपेन्द्र अग्रवाल रेंज के तीनो जनपदों मुज़फ्फरनगर , शामली और सहारनपुर जनपदों में बार्डर एवं हॉट - स्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे है । इस दौरान डीआईजी उपेन्द्र अग्रवाल फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क लगाने, सेनिटाइजर का उपयोग करने के साथ साथ निर्देशित कर रहे है। उनका कहना है कि पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी डयूटी को अंजाम दे। इस क्रम में डीआईजी उपेन्द्र अग्रवाल द्वारा निम्नलिखित सुझाव पर विचार किये जाने हेतु सहारनपुर रेंज के जनपदों को निर्देशित किया गया है

1 - हॉट - स्पॉट क्षेत्रों के अन्तर्गत डोर - टू - डोर डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करें, उनकी सूची तैयार करे , पास निर्गत करें एवं उन्हें भी समस्त सावधानी बरतने हेतु जैसे कितनी दूर से एवं किस प्रकार वस्तुओं को देना है , आदि के स्पष्ट निर्देश दिये जायें । समय समय पर उनका भी रेण्डम सैम्पल लेकर भेजे जाये ।

2 - हॉट - स्पॉट क्षेत्रों के अन्तर्गत होम डिलीवरी , चिकित्सीय परामर्श की सुविधा दिये जाने संबंधी आदि का पम्पलेट मय मोबाईल नंम्बर के छपवाकर उक्त क्षेत्रों में चस्पा किया जायें ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी होने पर उनसे सम्पर्क किया जा सकें ।

3 - हॉट - स्पॉट क्षेत्रों के अन्दर जाने वाले व्यक्तियों को यथासम्भव पास जारी किये जायें ताकि पुलिस द्वारा उन्हें चैक किये जाने के उपरान्त ही जाने दिया जाये जिससे अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश न पा सकें ।

4 - प्रायः देखा जा रहा है कि प्रातः 06 से 09 बजे के दौरान लोग काफी अधिक संख्या में घरों से राशन , सब्जी आदि लेने के लिये निकल रहें है । अतः ऐसी स्थिति में होम डिलीवरी व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्कयता है । यह भी प्रयास किया जायें कि धीरे - धीरे जनपद में ज्यादातर वस्तुयें की होम डिलीवरी के माध्यम से दी जायें ताकि प्रातः 06 से 09 बजे के बीच लोगों को घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता न हों ।

5 - देहात क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों द्वारा मास्क , ग्लब्ज आदि का प्रयोग कम किया जा रहा है । उन्हे सचेत करने की आवश्यकता है ।

6 - सप्ताह में 02 दिवस कम से कम पास चेकिंग का अभियान सुविधानुसार 02 घंटे चलाया जाये । देखा जाये कि लॉकडाउन पास का दुरूपयोग तो नही किया जा रहा है । आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का परिवहन करना , अनावश्यक बार - बार घर से बाहर निकलना , दिये गये कार्य के अलावा दूसरे कार्य में पास का प्रयोग करना आदि पास का दुरूपयोग कहलायेगा । ऐसे में पास निरस्त किये जायें ।

7 - पूरे जनपद में यह सुनिश्चित किया जाये कि सब्जी की रेहडी , दुकान आदि किराने की दुकान के सामने न लगी हों बल्कि अन्यत्र ( जहां अन्य दुकानें बन्द हो ) लग सकती है , इससे भीड एक स्थान पर एकत्र नही होगी । सब्जी की दुकानें के बीच में पर्याप्त दूरी बनायी जायें ताकि सोशल डिस्टेसिंग का पालन हों ।

8 - प्रातः काल 06 बजे से 09 बजे के मध्य भी लोगो को रोक - टोक किये जाने की आवश्यकता है कि वे क्यों घरों से बाहर निकले है ? 06 बजे से 09 बजे के मध्य बैरियर पर बैठे पुलिस कर्मियों को थोडा सजग रहने की आवश्यकता है । अनावश्यक घर से लोग न निकलें इसकी भी अपील की जाये ।

9 - प्रातः 09 बजे के पश्चात् दुकानें बंद करने का आग्रह प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है एवं 09 : 30 बजे तक सभी दुकानें बन्द होना सुनिश्चित किया जायें ।

10 - पलिस कर्मियों को निर्देशित किया जायें कि वह किसी भी स्वागत समारोह में भाग न लें जहां मालाएं पहनायी जाती हो । इससे संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है ।

11 - आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण डयूटी में लगे पुलिस कर्मियों का भी टेस्ट करवाया जायें ।

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