ट्रैक्टर व बोतल में तेल बेचा, तो नहीं खैर
गाजीपुर। ट्रैक्टर व बोतल में तेल देने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई पैट्रोल पंप मालिक ऐसा करता है, तो इसका पूर्ण रूप से वही जिम्मेदार होगा। पैट्रोल पंप पर इसस संबंधित नोटिस भी चस्पा कर दिये गये हैं।
गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है। राष्ट्रीय पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च व अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने की घोषणा भी की गई है। राष्ट्रीय पर्व पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ट्रैक्टर मार्च पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं धारा 144 भी लागू है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना सुहवल ने पैट्रोल पंप मालिकों को निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत 22 से 26 जनवरी तक किसी भी ट्रैक्टर, ड्रम या केन में तेल न दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेशों में साफ कहा गया है कि यदि पेट्रोल पंप मालिक आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो वे स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे।
इस मामले में पुलिस के सख्त रवैये को देखते हुए पैट्रोल पंप मालिकों ने तुरंत ही आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने पैट्रोल पंप पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है कि 'ट्रैक्टर एवं बोतल में तेल नहीं दिया जायेगा'।