दहेज में हेड कांस्टेबल ने की कार की डिमांड - नही हुई पूरी तो शादी से इंकार

बड़वानी। मध्यप्रदेश की बड़वानी कोतवाली पुलिस ने 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर कथित तौर पर ऐन वक्त पर दहेज में कार की मांग को लेकर शादी के लिए इंकार करने के आरोप में इंदौर में पदस्थ प्रधान आरक्षक और उसके माता-पिता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
बड़वानी के नगर निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि स्थानीय 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर कल देर रात्रि उज्जैन निवासी आदित्य झरवड़े, उसके पिता दिलीप और माता लीना बाई के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आदित्य एसपी/ जीआरपी इंदौर कार्यालय के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पदस्थ है।
शिकायत के मुताबिक 31 जुलाई को दोनों की शादी होनी थी, लेकिन कल आदित्य ने उसकी होने वाली पत्नी से दहेज की तैयारियों के संबंध में पूछा। उसने सोने की चैन और कार नहीं खरीदने पर आपत्ति उठाई। युवती ने अपने माता पिता की साधारण हैसियत के चलते उसकी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई। इस पर आदित्य ने एसएमएस तथा फोन के जरिए शादी के लिए मना कर दिया। युवती के परिवार वालों ने आदित्य तथा उसके परिवार को कई फोन लगाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
नगर निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि प्रकरण दर्ज करने के पूर्व आदित्य से संपर्क किया गया तो उसने निजी कारणों का हवाला देते हुए शादी नहीं करने की बात कही। हालांकि वह बाद में तैयार हो गया था, लेकिन महिला और उसका परिवार घटना को लेकर बेहद क्षुब्ध था और उन्होंने प्रकरण दर्ज कराने का निर्णय लिया।