सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की CBI जांच

सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की CBI जांच

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ लोगों की न्यायाधीशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) काे सोमवार को जांच करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय राज्य पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की जांच से संतुष्ट नहीं थे।

न्यायालय ने सीबीआई को जल्द इस मामले को अपने हाथों में लेने तथा आठ माह में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल बी राजशेखर ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ 28 मई को पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने पुलिस से सवाल किया कि केवल नौ आरोपियों के खिलाफ ही मामले क्यों दर्ज किए गए।

न्यायालय ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की जाँच के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकारी अधिवक्ता जनरल एस श्रीराम ने अदालत से कहा कि उन्हें सीबीआई को जांच सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के लिए सीआईडी की साइबर क्राइम सेल ने 49 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 6 के तहत तथा अन्य धाराओं के तहत मंगलागिरी थाना में एक मामला दर्ज कराया जिसमें कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के नाम भी शामिल थे।

वार्ता

Next Story
epmty
epmty
Top