दिव्यांगजन को मिलेगी निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जाने कैसे करें आवदेन
शामली। मुख्य विकास अधिकारी, शम्भू नाथ तिवारी ने बताया कि दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्रावधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन विभाग की वेबसाईट www.hwd.uphq.in पर ऑनलाइन आवेदन कर समस्त संलग्नकों सहित हार्ड काॅपी दिनांक 01.09.2020 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, गोहरनी, शामली में जमा कर सकते है। निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन पात्र होंगे-
उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या इसी प्रकार की शारीरिक स्थिति में हों। उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, प्रमाण पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रू0 25000/- का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा, यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रू0 25000/- से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई सांसद निधि, विधायक निधि या सी0एस0आर0 या किसी अन्य वित्त पोषण के माध्यम से की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है, एवं जनपद का स्थायी निवासी है, प्रमाण पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्त्रातों से वार्षिक आय रू0 180000/- से अधिक नहीं है, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनत् हैं को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि योजना ''प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त'' के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति की शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिस दिव्यांगजन द्वारा भारत सरकार/स्थानीय निकाय/सांसद/विधायक निधि या अन्य सरकारी स्त्रातों से पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त की है, वह योजना में पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नम्बर।