बिना आधार कार्ड के खाद बेची तो होगी कार्रवाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने जिले के सभी खाद विक्रेताओं को चेताया है कि, किसी ने भी यदि बिना आधार कार्ड के खाद की बिक्री की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शासन की तरफ से भी सख्ती की जा रही है। डीएम ने निर्देश दिए कि विक्रेता पीओएस मशीन के जरिए किसान का अंगूठा लगाकर खाद की बिक्री करेंगे। साथ ही हिदायत दी कि किसी भी किसान से पीओएस मशीन की पर्ची पर अंकित मूल्य और बोरे पर अंकित मूल्य से ज्यादा दाम नहीं लिया जा सकता। यही नहीं खाद के साथ अन्य किसी उत्पाद को खरीदने के लिए भी किसान पर दबाव नहीं बना सकते। जिले में आधार कार्ड की अनिवार्यता को दरकिनार कर करीब 23 हजार क्विंटल यूरिया खाद बेचे जाने का मामला पकड़ में आया है।
जिले के 18 खाद विक्रेताओं ने एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जिले में लगभग 51 हजार बोरिया गैर आधार कार्ड पर किसान क्रेडिट कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की आईडी के विकल्प पर बेच दी। इस मामले में सभी आरोपी 18 खाद विक्रेताओं की बिक्री पर रोक लगाते हुए 21 अगस्त तक जवाब मांगा गया है।
शासन ने गोरखपुर समेत सभी जिलों में मौजूदा वित्त वर्ष में 21 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिले में सबसे ज्यादा खाद खरीदने वाले 20 लोगों के सत्यापन का निर्देश दिया है। इसकी रिपोर्ट 20 अगस्त तक निदेशक कृषि एवं भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक, एआर कोऑपरेटिव एवं सीडीओ का मोबाइल नंबर अंकित कर प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा ज्यादा किसानों को यह जानकारी हो सके।