बिना इजाजत के हटाया कंडोम तो होगी सजा- बिल को मिली मंजूरी
नई दिल्ली। अमेरिका में लोग स्टील्थिंग को अनैतिक बताते हुए इस संबंध में कानून बनाने की मांग कर रहे थे। वर्ष 2017 से लगातार काफी सालों की मशक्कत के बाद गर्वनर ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि अगर कोई सम्बंध बनाते समय बिना इजाजत के कंडोम हटा लेता है तो पीड़िता उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है।
मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टील्थिंग को गैरकानूनी बना दिया है। इस कानून को लागू करने की काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। इस कानून को पास कराने के लिये लड़ाई लडने वाली क्रिस्टीना गार्सिया ने विधानसभा में कहा कि स्टील्थिंग न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि अवैध भी है। उन्होंने बताया कि इस बिल पर वर्ष 2017 से जोर दिया जा रहा था। लेकिन अब इस बिल पर गवर्नर गेविन न्यूसम ने हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी है।
बताया जा रहा है कि इस कानून हेतु अपराध संहिता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कानून के अंतर्गत सेक्स वकर्स महिला भी अपने उन ग्राहकों पर अभियोग दर्ज करा सकेंगी जो सेक्स के वक्त बिना इजाजत के कंडोम निकाल देते हैं। इस कानून के तहत आरोपी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज होगा, इसमें पीड़ित जुर्माने के लिये मुकदमा दर्ज करा सकता है। बताया जा रहा है कि इस कानून के अंतर्गत कोई और सजा नहीं दी जा सकती। फिलहाल अब यह कानून पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है