यूपी में खुलेंगी शराब की शॉप, प्रमुख सचिव का आदेश

यूपी में खुलेंगी शराब की शॉप, प्रमुख सचिव का आदेश

लखनऊ । लॉक डाउन के चलते लगभग 42 दिन यूपी के सुरा शौकीनों के लिए बुरे गुजरे है। लॉक डाउन के कारण आबकारी विभाग ने शराब की सभी दुकानों को सख्ती के साथ बन्द कराए रखा। आबकारी विभाग की ही सख्ती का कारण था कि सुरा के शौकीनों ने चोरी छिपे इसका बंदोबस्त करना चाहा तो विभागीय अधिकारियों ने ऐसे लोगो को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की। मगर लॉक डाउन के तीसरे चरण में केंद्रीय गृह विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है जिसमे शराब की दुकान अब खोली जाएंगी।


केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भुसरेड्डी ने शराब की दुकान खोलने के लिए विभागीय आदेश जारी कर दिए है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भुसरेड्डी ने समस्त मण्डलायुक्त , जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त , लखनऊ / गौतमबुद्धनगर, समस्त एसएसपी को जारी पत्र में लाकडाउन के दौरान दिनांक 4 मई 2020 से प्रभावी होने वाली छूटों के क्रम में आबकारी विभाग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि समस्त बार अनुज्ञापनों एवं समस्त शापिंग माल्स में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़ कर मदिरा एवं भांग की एकल ( Stand alone ) फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का संचालन Red zones ( outside Hotspons / containment zones ) ,Orange zones ( outside Hotspots / Containment zones ) एंव Green zones में प्रारम्भ किया जाए ।

Hotspots / Containment zones के बाहर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स सहित सी.एस.डी. कैण्टीनों के एफ.एल -9 एवं 9ए अनुज्ञापनों तथा थोक एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का संचालन निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा :

( 1 ) समस्त फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के संचालन की अवधि प्रातः 10 बजे से सांय 07 बजे तक होगी ।

( 2 ) किसी भी फुटकर दुकान पर किसी भी समय 5 ग्राहकों से अधिक उपस्थित नहीं होंगे और उपस्थित ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी ।

( 3 ) फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिये फेस मास्क अथावा फेस कयर अनिवार्य होगा ।

( 4 ) फुटकर दुकान एवं इसके आस - पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान निषिद्ध होगा । ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

( 5 ) संबंधित समस्त अनुज्ञापनों पर साफ - सफाई , हैण्ड सैनिटाइजर , इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा ।

( 6 ) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मॉडल - शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा नहीं होगी तथा इससे संबंधित दुकान के अंदर की खान - पान की कैण्टीने बंद रहेंगी ।

( 7 ) समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड - 19 की रोक - थाम हेतु निर्गत दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भुसरेड्डी ने पत्र में लिखा है कि समस्त अनुज्ञापनों / दुकानों का संचालन उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा तथा उक्तु शासनादेश दिनांक 22.04.2020 में उल्लिखित सात कार्यदिवस का प्रारम्भ संबंधित tontainment zones के बाहर स्थित है , के संबंध में दिनाक 04 . 05 . 2020 से होगा । कोई आवकारी दुकान containment zones में है या नहीं इसका निर्धारण संबंधित जिले के जिलाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा , वही निर्णय अन्तिम होगा । containment zones का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी से होने की स्थिति में प्रभावित दुकानों की सात कार्यदिवस की गणना पुनर्निर्धारण की तिथि से मानी जाएगी ।

प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भुसरेड्डी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा - पान का उपभोग निषिद्ध होगा ।

Next Story
epmty
epmty
Top