UP पंचायत चुनाव 2021- महिलाओं के लिए हाॅफ होगी जमानत की धनराशि
मुजफ्फरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से हैं, तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत सामान्य निर्वाचन में सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के पदों पर चुनाव लड़ने वालों इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नियम बनाये गये हैं। इसके तहत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियम दिनांक के पूर्व ही उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी की सार्वजनिक सूचना के दिनांक से पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक नामांकन पत्र नियत स्थान पर बिक्री करने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 व जमानत धराशि 500 होगी। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए पत्र का मूल्य 300 व जमानत राशि 2000 रुपये है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए पत्र का मूल्य 300 व जमानत राशि 2000 है। सदस्य जिला पंचायत के लिए पत्र का मूल्य 500 रुपये व जमानत राशि चार हजार रुपये हैं। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है, तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में जमा की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी।
नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -1) में उम्मीदवार द्वारा विवरण भरा जायेगा और यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र अनुलग्नक -1 ( क ) लगाना होगा परन्तु यदि अन्य पद का उम्मीदवार है तो अनुलग्नक -1 में शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा । उक्त शपथ पत्र नोटरी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार में से किसी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए शपथ पत्र भी नामांकन के दिनांक से पूर्व ही उम्मीदवार द्वारा तैयार कर लेना श्रेयस्कर है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का है, तो उसे तहसीलदार/ उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आयोग के आदेश संख्या -1140/रानिप्र अनु-4/2009 दिनांक 22 दिसम्बर 2009 में निर्धारित प्रारूप से में सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सदस्य द्वारा घोषणा पत्र तथा प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को प्रारूप ब में शपथ पत्र जो नोटरी/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा, दाखिल करना वांछनीय है। उम्मीदवार को चाहिए कि उक्त शपथ पत्र भी नामांकन के लिए नियत दिनांक के पूर्व तैयार कर लें। सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता का बकायेदार नहीं होना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। पंचायतों के निर्वाचनों में उम्मीदवारों को निम्न प्रकार मतदाता सूची की प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी आवश्यक है, जो नामांकन पत्र के साथ नत्थी की जाती है।
सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। ग्राम प्रधान के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। ग्राम प्रधान के मामले में उसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो, जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।