मंत्री की नाराजगी के बाद बदला नियम-पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे पर मिलेगी ऑक्सीजन
मुजफ्फरनगर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि जनपद में कोरोना से ग्रसित ऐसे व्यक्ति जो कि होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और ईलाज के दौरान ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, अब उन्हे ऑक्सीजन किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिखे जाने पर आसानी से मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि केवल एमबीबीएस चिकित्सक की ऑक्सीजन पर्चे पर लिख सकते हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कि वे बीमार होने पर अपना इलाज किसी भी फर्जी झोलाछाप चिकित्सक से ना कराएं। वह केवल पंजीकृत चिकित्सकों से तथा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही अपना इलाज कराएं।
गौरतलब है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन विभाग मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार को लिखे पत्र में कहा था कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए केवल एमबीबीएस चिकित्सकों के परामर्श पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी पद्धति के चिकित्सकों के परामर्श पर ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर गांव गांव तक पहुंच गई है। प्रत्येक गांव व छोटे कस्बों में एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जिस कारण महामारी की चपेट में आए लोगों का इलाज बीएएमएस या सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही किया जा रहा है। जनपद के गांव और गली तक बैठे ऐसे पंजीकृत चिकित्सक अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप पीड़ित रोगियों का उपचार करते हुए दवाईयां दे रहे हैं। सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत गांव देहात के चिकित्सकों द्वारा दी जा रही सेवायें इस महामारी में वरदान सिद्ध हो रही है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएमओ से कहा था कि वह एमबीबीएस चिकित्सकों के अलावा बीएएमएस तथा सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत सभी चिकित्सकों के परामर्श पर यथासंभव ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा था कि मरीज को ऑक्सीजन का परामर्श देने वाले चिकित्सकों को इस बात की सख्त हिदायत दी जाए कि वह अनावश्यक रूप से किसी को भी ऑक्सीजन की संस्तुति ना करें।