सैलून, ब्यूटी पार्लर को सर्शत के साथ खोलने की मिली अनुमति

सैलून, ब्यूटी पार्लर को सर्शत के साथ खोलने की मिली अनुमति

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जें ने बताया कि गृृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 31 मई 2020 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, गृृह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 31. मई 2020 के अन्तर्गत लाॅक-डाउन 30 जून 2020 तक घोषित करते हुए राज्य सरकार गतिविधियों को शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी गई है, जिसके अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में आवश्यक गतिविधियों को अनुमति देते इस कार्यालय से जारी किया गया गया है। 31 मई 2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित गतिविधियों को प्रातः 09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की सर्शत अनुमति दी जाती है।

सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाॅफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाॅफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपडे का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपडा सामग्री का प्रयोग किया जाए। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इनमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नही होगी। शादी बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अन्य सभी दुकाने जिनकों किसी वैधानिक आदेश के अन्तर्गत बन्द नही किया गया हो। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थल पर फेसकवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानों एवं अन्य स्थलों के उत्तरदायी व्यक्ति स्थल पर प्रवेश निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। सम्पूूर्ण क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए। निर्देषों का अनुपालन न करने पर तथा कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान भवन दुकान के स्वामी संचालक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि रात्रि 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निशिद्ध रहेगा। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनषील व्यक्तियों की सुरक्षा हेतू जनपद मुजफ्फरनगर में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति घर से बाहर मत निकले एवं गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। वे जनपद में ढाई दिन के उपरान्त मंगलवार एवं शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से बाजार बन्दी के उपरान्त अगले दिन प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल अवाश्यक कार्य से ही निकले। उपरोक्त आदेशों एवं लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्टेªट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्टेªट सुनिश्चित करायेंगें।

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