बेल मिलने के बावजूद पूर्व गृहमंत्री को अभी भोगनी होगी जेल
मुंबई। मनी लांड्रिंग के मामले में पिछले कई महीनों से कारागार में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज मुंबई हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। 100000 रूपये का मुचलका जमा करके जमानत प्राप्त करने वाले पूर्व गृहमंत्री अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और उसमें उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।
मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी गई है। पिछले कई महीनों से जेल में बंद रहने वाले पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100000 रूपये का मुचलका जमा कराने के बाद अदालत द्वारा जमानत दी गई है। हालांकि बेल मिलने के बाद भी अनिल देशमुख अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है।
ऐसे हालातों के चलते पूर्व गृहमंत्री को अभी जेल के दीवारों के भीतर ही रहना पड़ेगा। हालांकि मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व गृहमंत्री के जेल से जल्द बाहर आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।