पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की जेल- घर से किए गए गिरफ्तार- नहीं लड़..

पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की जेल- घर से किए गए गिरफ्तार- नहीं लड़..

नई दिल्ली। तोशाखाना मामले में अदालती कार्यवाही की मार झेल रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद 3 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान होते ही सक्रिय हुई पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चेयरमैन को उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाये गए 1 बड़े फैसले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है।

लाहौर की पुलिस ने सजा सुनाए जाने के बाद तुरंत सक्रिय होते हुए जमान पार्क में दबिश देकर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 3 साल की सजा के बाद अब इमरान खान अगले 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अदालत की ओर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।


इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार करने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल में ले जाया गया है। फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तानी चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। शनिवार को इससे पहले अदालत ने तोशाखाना मामले में हुई सुनवाई के बाद दोपहर 12:30 बजे तक अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। इसके बावजूद जब इमरान खान अदालत में नहीं पहुंचे तो एडीशनल डिस्टिक एंड सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की सजा सुनाई है। जमान पार्क से गिरफ्तार करके लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाए गए इमरान खान अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

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