कोरोना का सितम-धार्मिक स्थानों पर प्रसाद प्रतिबंधित-आठवीं तक स्कूल बंद
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शुरू हुआ पाबंदियों का दौर लगातार लोगों के सामने तरह-तरह के प्रतिबंध खड़े कर रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से दोनों नगर निगम क्षेत्र में 9 जनवरी तक पहली से लेकर आठवीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अन्य जनपदों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग की ओर से आपस में मिलकर किया जाएगा।
सोमवार को राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में 9 जनवरी तक आठवीं तक के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बंद कर दिया है। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर और शिक्षा विभाग के ऊपर छोड़ दी गई है। दोनों ही इस बात का फैसला करेंगे कि जनपद में खुल रहे स्कूल चालू रखे जा सकते हैं अथवा नहीं? राज्य में सामाजिक एवं राजनीति से लेकर हर तरह के समारोह में अब केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियों में भी शामिल होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। 100 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि बैंड वालों को 100 आदमियों की लिमिट से बाहर रखा गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा लोग मिलने पर 10000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों को छोड़कर बाकी बची सभी पाबंदियां आगामी 7 जनवरी से लागू होंगी।