कोरोना का कहर-आज से स्कूल कॉलेज बंद-लागू किए कई अन्य प्रतिबंध
नई दिल्ली। कोरोना का सितम अब अपना असर दिखाने लगा है, जिसके चलते शुरू हुआ प्रतिबंधों का सिलसिला अब और अधिक सख्त होता हुआ जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को थामने के लिए पंजाब सरकार की ओर से कई नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। राज्य के भीतर 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं कोचिंग सेंटर को बंद करने का फैसला लेते हुए 4 जनवरी से रात को 10ः00 बजे से सवेरे 5ः00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार का यह आदेश आगामी 15 जनवरी तक के लिए लागू किया गया है। हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही लगाया जाएगा।
मंगलवार को पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए प्रतिबंधों के तहत 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 4 जनवरी से रात को 10ः00 बजे से सवेरे 5ः00 बजे तक नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था भी लागू की गई है। राज्य सरकार की ओर से यह आदेश फ़िलहाल आगामी 15 जनवरी तक लागू किया गया है। हालांकि पंजाब में लगाया गया नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही प्रभावी रहेगा। पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक बार, सिनेमा, हाल, रेस्टोरेंट और स्पा आदि में 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही लोगों की मौजूदगी का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं इन संस्थानों के भीतर काम करने वाले स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है।
15 जनवरी तक राज्य में संचालित जिम बंद रखने का आदेश भी सरकार की ओर से जारी किया गया है। निजी एवं सरकारी दफ्तरों के भीतर उन्हीं कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी, जिन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के दोनों टीके लग चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सभी जनपदों एवं कस्बों के भीतर नाइट कर्फ्यू रात 10ः00 बजे से लेकर सवेरे 5ः00 बजे तक रहेगा। मेडिकल स्टोर एवं नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है।