आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दोषी करार- सजा 26 को
नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दे दिया है। अदालत की ओर से अब आगामी 26 मई को पूर्व मुख्यमंत्री को सजा का ऐलान किया जाएगा।
शनिवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दे दिया है। दोषी करार दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री को सजा सुनाए जाने के लिए आगामी 26 मई की तिथि मुकर्रर की गई है। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन पहले हुई मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज हुई मामले की सुनवाई में अदालत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने वर्ष 2010 की 26 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें बताया गया था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2006 के बीच कथित रूप से अपनी आय से अधिक 6.09 करोड रुपए की संपत्ति जुटाई है। यह उनकी कुल आय से कहीं ज्यादा है।
हालांकि चौटाला परिवार सीबीआई के इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता आ रहा है। लेकिन आज अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने से साबित हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई गई है जो निश्चित ही भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है।