इतने लाख की कमाई तक नहीं देना होगा टैक्स- ऐसे बचा सकेंगे बड़ी रकम
नई दिल्ली। मोदी सरकार 3 का आज केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन के साथ ही सैलरीड क्लास के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर अब 75 हजार रूपये कर दिया गया है। जिस व्यक्ति की सालाना आय पौन आठ लाख रूपये तक है, उन्हें न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में पहले के तरह ही तीन लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि तीन से 7 लाख रूपये तक 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम मे सात लाख रूपये तक सालाना इनकम पर कर छूट है। इसके पश्चात 50 हजार रूपये स्टैंडर्ड डिडक्शन था तो पहले से ही साढ़े सात लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होता था। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन साढ़े सात लाख रूपये सालाना कर दिया गया। अब पौने आठ लाख रूपये तक जिनकी अैक्सेबल इनकम है तो उन्हें कोई कर नहीं देना होगा।
गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय पौने आठ लाख रूपये एक भी रूपये ज्यादा है तो उसे बदले हुए टैक्स स्लैब के मुताबिक 10 प्रति कर देना होगा।