योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात- कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं को...
मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य की बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बड़ी सौगात दी गई है। जिसके अंतर्गत मिलने वाली 15000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अब 25000 कर दिया गया है।
शुक्रवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है।
उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 06 श्रेणियों में बालिकाओं को लाभान्वित करते हुए अधिकतम 25 हजार रूपये की धनराशि दी जायेगी। अब तक योजना के अन्तर्गत रुपये 15000 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान था, जिसे उ0प्र0 सरकार द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 के द्वारा बढाकर 25000 रुपये कर दिया गया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि बालिका के जन्म होने पर रुपये 5000, बालिका के एक वर्ष के टीकाकरण के उपरांत रुपये 2000, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत रुपये 3000, कक्षा 06 में बालिका के प्रवेश के उपरांत रुपये 3000, कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरांत रुपये 5000 एवं ऐसी बालिकाएं जिन्होने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वी उत्तीर्ण करके 02 वर्षीय या अधिक अवधि के प्ज्प् ध् डिप्लोमाकोर्स या तीन वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो रुपये 7000 दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत कुल 28700 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रुपये तीन लाख हो। किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो। किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुडवा बच्चे पैदा होने पर तीसरी संतान के रूप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा।
उन्होंने बताया है कि यदि किसी महिला के पहले प्रसव में बालिका है व द्वितीय प्रसव में दो जुडवा बालिकायें ही होती है तो ऐसी अवस्था में तीनो बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने बालिका को गोद लिया हो, तो उसके परिवार की जैविक संतानो व विधिक रूप से गोद ली गयी संतानो को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा है कि पात्र आवेदक https://mksy.up.gov.in/ पर जनसेवा केन्द्र/कम्प्यूटर सेन्टर से या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
उन्होंने बताया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बालविवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने मे सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है।
उन्होंने बताया है कि आवेदन करने हेतु बालिका, बालिका की माता एवं पिता का आधार कार्ड, बालिका या उसकी माता-पिता की बैंक पासबुक, बालिका का जन्मप्रमाणपत्र इत्यादि की आवश्यकता है।
उन्होंने जनपद वासियों से कहा है कि योजना में पात्र होने की दशा में अपना आवेदन नजदीकी जनसेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सेन्टर, विकास खण्ड/तहसील कार्यालय, आंगनबाडी कार्यकत्री, आशा या कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आनलाईन भरवा सकते हैं।