वार्निंग जारी- अब तेज आवाज में नहीं बजेगा डीजे- प्रशासन ने लगाई पाबंदी
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास की गई शिकायत के बाद अब प्रशासन की ओर से तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके चलते अब विवाह, शादी तथा अन्य समारोह में तेज आवाज में डीजे नहीं बजाए जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन में रात 10:00 बजे के बाद डीजे का धूम धड़ाका नहीं होगा। साथ ही इसकी आवाज भी अब नियंत्रित रखनी पड़ेगी।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी और एडीएम सिटी अजनी सिंह ने शहर के मुख्य मैरिज हॉल संचालकों के साथ डीजे संचालकों के संग बैठक करते हुए इन नियमों को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में हिदायत देते हुए यह गाइडलाइन भी जारी की गई है कि आयोजको को तेज आवाज में डीजे बजाने और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाए। इसके अलावा देर रात तक शोर मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी स्पष्ट रूप से कही गई है।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे युवक ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानी रखते हुए बताया था कि तेज डीजे की आवाज की वजह से उसकी गाय दूध देना कम कर रही है। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि डीजे की आवाज और हर्ष फायरिंग पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। जिससे इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खुद को राहत महसूस कर सकें।