बैठक में मीट मांस की बिक्री एवं लाउडस्पीकर को लेकर दी चेतावनी

बैठक में मीट मांस की बिक्री एवं लाउडस्पीकर को लेकर दी चेतावनी
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नोरौजाबाद। नए मुख्यमंत्री द्वारा मीट और मांस की दुकानों तथा धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को दिए गए आदेशों के बाद सक्रिय हुए प्रशासन और पुलिस ने इलाके के लोगों की शांति समिति की बैठक लेकर इस बाबत दिशा निर्देश जारी करने शुरू कर दिए हैं। जिसके चलते चेतावनी दी गई है कि धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना होगा और मीट मांस की दुकान बगैर लाइसेंस संचालित नहीं की जाएंगी।


शनिवार को नौरोजाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित एसडीओपी शिव चरण बोहित ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी हुए शासन के निर्देश के बारें में जानकारी दी बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तार यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे में यदि किसी भी स्थान पर निर्धारित मापदण्ड के विपरीत लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, तो कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद नौरोजाबाद की अनुमति के बिना मांस या मछली के विक्रेता इनका किसी भी दशा में विक्रय नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद नौरोजाबाद क्षेत्र के समस्त मांस या मछली विक्रेता नगर परिषद व खाद्य विभाग से लायसेंस लेकर ही दुकान संचालित कर सकेंगे। लायसेंसधारी दुकानदार अपनी दुकानों में पर्याप्त साफ-सफाई व कचरे का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाऐंगे। किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर मांस एवं मछली का विक्रय नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मांस या मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कानूनी एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। एस डी ओ पी शिवचरण बोहित ने कहा कि नशे के कारोबार मे संलिप्त लोगो किसी भी तरह से बक्सा नहीं जाएगा। थाना परिसर में आहूत की गई इस बैठक के दौरान नगर नौरोजाबाद के गणमान्य नागरिक सहित, पत्रकार मौजूद रहे।

रिपोर्ट-चंदन श्रीवास मध्य प्रदेश



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