बीस करोड़ रुपए का घोटाला-हाईकोर्ट ने मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने श्रम विभाग के तहत आने वाले राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 20 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सरकार से घोटाले के जांच की प्रगति के संबंध में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में शुक्रवार (तीन सितम्बर) को सुनवाई होगी।
मामले की सुनवाई आज वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता खुर्शीद अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। बोर्ड के निदेशक शमशेर सिंह सत्याल की ओर से भी इस मामले में आज हस्तक्षेप किया गया और अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देकर उन्हें पक्षकार बनाने की मांग की गयी। बोर्ड के निदेशक शमशेर सिंह सत्याल की ओर से कहा गया कि अदालत इस मामले में उनका पक्ष भी सुने।
इस दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि शासन की स्वीकृति के बिना पौड़ी जनपद के कोटद्वार में श्रम विभाग की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के तहत 50 करोड़ की लागत से एक अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया गया है और इसका ठेका ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। बोर्ड की अनुमति के बिना 20 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत कर दिया गया है।
यह मामला जब शासन के संज्ञान में आया तो इसकी जांच के लिये 09 दिसंबर 2020 में एक कमेटी का गठन किया गया। अपर सचिव वित्त की अगुवाई में गठित पांच सदस्यीय कमेटी को 25 दिसंबर, 2020 को रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये थे लेकिन अभी तक जांच की प्रगति के संबंध में पता नहीं है। इसके बाद पीठ ने सरकार से 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट की प्रगति को लेकर जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में कल सुनवाई होगी।
इससे पहले भी याचिकाकर्ता की ओर से श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीनें, साइकिल देने के नाम पर अनियमिततायें बरतने का आरोप लगाया गया था। दायर याचिका में कहा गया कि जब इस मामले की शिकायत की गयी तो अक्टूबर 2020 में बोर्ड को ही भंग कर दिया गया और नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि निदेशक एउवं श्रमायुक्त की जांच में भी अनियमितताओं की पुष्टि हुई है।