31 मार्च तक उठा सकेंगे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ: ऊर्जा मंत्री

31 मार्च तक उठा सकेंगे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ: ऊर्जा मंत्री

लखनऊ। उपभोक्ताओं की सुविधा एवं योजना के प्रति उत्साह को देखते हुए ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। अब 31 मार्च तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना चलाई गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई थी। इस योजना के प्रति उपभोक्ताओं की उत्साहवर्धक सहभागिता देखने को मिली। इसी को देखते हुए ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा ने योजना को 31 मार्च 2021 तक विस्तारित कर दिया है। पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को जमा करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2021 ही रहेगी।

मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योजना के विस्तारित होने से विद्युत बकायादारों को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी योजना में शामिल होने के लिये अतिरिक्त समय मिल गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता बिना देर किये पंजीकरण करवा लें। यह जानकारी केके सिंह ( अखिलेश ) वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी ने दी।








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