अगर नही दिया यह डाक्यूमेंट तो नही मिलेगा मुफ्त गेहूं और चावल
लखनऊ। सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त राशन की सुविधा उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जिन्होंने कोरोना के संक्रमण से बचाव का टीका लगवा लिया है। अन्यथा कोटेदार कार्ड धारक को मुफ्त गेहूं और चावल नहीं देगा।
दीपावली के पंच दिवसीय पर्व की श्रंखला के चलते सुस्त पड़ी कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से नई पहल की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से जनपद के सभी कोटेदारों को पत्र जारी करते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं का टीकाकरण प्रमाण पत्र देखने के बाद ही उन्हें खाद्यान्न दिया जाए। जिन उपभोक्ताओं अथवा उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने अभी तक कोरोना के संक्रमण से बचाव का टीका नहीं लगवाया है तो उनसे लिखित जवाब लेने के बाद ही खाद्यान्न दिया जाए। जवाब में उपभोक्ता को यह बात साफ तौर से बतानी होगी कि इस तिथि तक उसके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से बचाव का टीका लगवा लेगा। कोटेदार उपभोक्ताओं से लिए गए लिखित जवाब की प्रतियां जिला पूर्ति अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराएंगे ताकि गांव में टीकाकरण का शिविर आयोजित होने पर उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बुलाकर उसका टीका लगाया जा सके।