कोचिंग सेंटर बंद होने का समय निर्धारित- देनी होगी यह सुविधाएं
लखनऊ। समूचे उत्तर प्रदेश में जगह-जगह गली कूचों के भीतर छोटी-छोटी जगह में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल कसते हुए शासन की ओर से छात्राओं के कोचिंग सेंटर के बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है। छोटी छोटी तंग गलियों के बजाय कोचिंग संस्थान खुले स्थान में होना अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि राज्य के भीतर छात्राओं को शिक्षा देने वाले कोचिंग संस्थान केवल रात 8.00 बजे तक ही संचालित होने चाहिए, जिससे कि उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राएं समय रहते अपने घर सुरक्षित रूप से पहुंच सके।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने छोटी-छोटी गलियों एवं छोटे स्थान पर खुले कोचिंग सेंटरों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि तंग गलियों के बजाय कोचिंग संस्थान खुले में होने चाहिए। क्योंकि गली में कोचिंग सेंटर होने की वजह से आगजनी और छेड़खानी जैसी अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल रहती हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि कोचिंग संस्थान में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट तथा प्रवेश एवं विकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगा होना चाहिए।
इस संबंध में उन्होंने शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश जारी करते हुए इन सभी बातों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने शिक्षण संस्थानों के भीतर आत्मरक्षा के लिए बालिकाओं को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।