नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर के एक अदालत ने बहला-फुसलाकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 25 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास सहित अन्य सजाओं से दंडित किया है।
जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मुकेश नाथ ने धर्मेंद्र मान सिंह निवासी ग्राम देवागढ जिला देवास को दुष्कर्म के अपराध का दोषी करार दिया है। साथ ही आरोपी अपहरण कर पीड़िता को उत्प्रेरित करना के अपराध में 7 वर्ष एवं बंधक बनाकर रखने के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रूपए के अथर्दण्ड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 3 -3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया 25 मई 2017 को को फरियादी सुबह 8 बजे अपने घर से मजदूरी के लिए गया था। उसकी पत्नी और बच्चे घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे वह घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी बेटी आयु 14 वर्ष दोपहर 2 बजे बगैर बताए घर से कहीं चली गई है। उसके बाद उसने आसपास रिश्तेदारों के यहां तलाश किया। पता न चलने के उपरांत इसी दिन पुलिस थाना हीरानगर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद उक्त आरोपी धर्मेंद्र के कब्जे से नाबालिग बच्ची को बंधन मुक्त कराया था। पुलिस ने इस मामले में अभियोग पत्र पेश किया, जिस पर आज धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है।
वार्ता