चला कार्यवाही का डंडा- एनओसी नहीं देने वाले तहसीलदार निलंबित

लखनऊ। शासन की ओर से की गई एक बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत सरोजिनी नगर के तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि कॉलोनी विकसित करने वाले निवेशक को एनओसी देने में तहसीलदार बहानेबाजी करते हुए आनाकानी कर रहे थे। शनिवार को शासन के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की ओर से की गई बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत तहसील सरोजनी नगर के ग्राम अमौसी में आवासीय परियोजना की स्थापना करने वाले प्रगति कॉलोनाइजर्स को एनओसी नहीं देने वाले सरोजिनी नगर तहसीलदार शशि भूषण पाठक को निलंबित कर दिया गया है।

शासन की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि प्रगति कॉलोनाइजर्स द्वारा ग्राम अमौसी तहसील सरोजनी नगर लखनऊ में एक आवासीय परियोजना की स्थापना की जानी है। इस मामले में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इन्वेस्टर यूपी की संचालन समिति की बैठक में इस आवासीय कॉलोनी का प्रस्ताव कंपनी के निदेशक की ओर से पेश किया गया था। इस दौरान निवेशक ने अवगत कराया है कि परियोजना चालू करने के लिये वांछित अनापत्ति मांगे जाने पर आपके प्राधिकरण में तैनात तहसीलदार शशि भूषण पाठक द्वारा निरंतर तरह-तरह की आपत्तियां लगाते हुए निवेशक को निरर्थक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक निवेशक को वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो सका है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त का कहना है कि तहसीलदार के ऐसे कृत्य से ना केवल प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई है, बल्कि ऐसे मामलों से अन्य निवेशक भी अपने निवेश को लेकर हतोत्साहित होते हैं। विकास आयुक्त ने तहसीलदार शशि भूषण पाठक को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने और कृत कार्यवाही से उन्हें तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।