बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट का सुप्रीम ब्रेक- नहीं चलेगा बहराइच हिंसा...
नई दिल्ली। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरोपियों को एक दिन की फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने बहराइच हिंसा में शामिल तीन आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही पर कल तक के लिए रोक लगा दी है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार की बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाते हुए बहराइच हिंसा में शामिल तीन आरोपियों की संपत्तियों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही पर कल तक के लिए रोक लगा दी है।
न्याय मूर्ति बीआर गवई ने सरकार से कहा है कि आप इस अदालत की ओर से जारी किए गए आदेशों से पूरी तरह अवगत है, यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो यह उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर है? इस मामले को लेकर अब अदालत द्वारा बुधवार को सुनवाई की जाएगी।
याचिका दाखिल करने वाले आरोपियों की ओर से दावा किया गया है कि उनकी संपत्तियां 10 से 70 साल पुरानी है और प्रस्तावित विध्वंसक कार्रवाई दंडात्मक है। उन्होंने कहा कि सरकार का अनाधिकृत निर्माण का दावा केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का एक बहाना है।