मुस्लिम पक्ष को कोर्ट का सुप्रीम झटका- ईदगाह सर्वे पर रोक से इनकार

मुस्लिम पक्ष को कोर्ट का सुप्रीम झटका- ईदगाह सर्वे पर रोक से इनकार

नई दिल्ली। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका देते हुए श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी।

शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण राम जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने का आदेश देने के बाद आज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल करने के लिए पहुंचा था। इस आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अब 9 जनवरी को सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि बीते दिन यानी 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित शाही ईदगाह परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को मंजूर करते हुए ईदगाह के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे के तौर तरीको तथा शर्तों पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी थी।



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