सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल मामले में सुनवाई की बंद

सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल मामले में सुनवाई की बंद

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को तहलका पत्रिका के संस्थापक एवं प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई बंद कर दी।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि 21 मई को गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने इस मामले में तेजपाल को बरी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि गोवा की निचली अदालत इस मामले में उन्हें बरी करने का आदेश देकर सुनवाई पूरी कर चुकी है। पीठ ने कहा, "मुकदमा समाप्त हो गया है, अब आगे सुनवाई (विस्तार पर) की जरूरत नहीं है।"

इस सप्ताह की शुरुआत में बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने मापुसा में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के मामले में तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ अपील को स्थगित कर दिया और कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक तेजपाल पर 2013 में उनकी एक जूनियर महिला सहकर्मी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत के अनुसार नवंबर 2013 में गोवा में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। उस समय वह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

गोवा सरकार ने इस मामले पर पहले भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।

वार्ता

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