शराब के शौकीन युवाओं को झटका- इस उम्र के युवा नहीं खरीद सकेंगे दारू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 21 वर्ष से कम उम्र के युवक को ठेके पर शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
शनिवार को ज्वॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया की ओर से एक आदेश जारी करते हुए राजधानी में 21 साल से कम उम्र के युवकों को शराब की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज्वॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अब राजधानी के किसी भी ठेके पर 21 वर्ष से कम उम्र के युवक को शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। राजधानी लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य किसी स्थान पर 21 साल से कम उम्र का कोई भी युवक शराब के ठेके से बीयर अंग्रेजी या देसी शराब के अलावा कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।
पुलिस की ओर से सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं शराब की दुकानों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने प्रतिष्ठान पर 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब नहीं बेचे जाने का नोटिस अंदर और बाहर इस प्रकार चस्पा कराएंगे जिसे उसे आसानी से पढ़ा जा सके। आदेशों में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं शराब की दुकानों इत्यादि पर शराब एवं मादक द्रव्य का सेवन करने के पश्चात मारपीट की घटना व अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट, बार, होटल प्रबंधक की भी है। इसके लिए उन्हें सीसीटीवी कैमरे एवं प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगाने का निर्देश दिया गया है।