सरकार को झटका- जातीय जनगणना पर रोक हटाने से कोर्ट का सुप्रीम इंकार

सरकार को झटका- जातीय जनगणना पर रोक हटाने से कोर्ट का सुप्रीम इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य में जातीय जनगणना पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

बृहस्पतिवार को बिहार में जातीय जनगणना करने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ गुहार लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंची बिहार की नीतीश कुमार सरकार को जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट की ओर से बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वे पर लगी रोक को बरकरार रखने का फैसला दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि पटना उच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया फैसला सही था और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार पहले 3 जुलाई 2023 को पटना हाईकोर्ट की सुनवाई में हाजिर हो और वहां अदालत के सामने अपने तर्क को रखें। अगर पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार के तर्क से संतुष्ट होती है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई की जाएगी।

epmty
epmty
Top