पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषी आएंगे बाहर एससी का निर्देश

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरपी रविचंद्रन और नलिनी समेत 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण अब इनकी रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले मई महीने के दौरान उच्चतम न्यायालय की ओर से मौत की सजा पाने वाले दोषी पेरारिवलन को भी रिहा करने का आदेश जारी किया था।
शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के सभी छह दोषियों के संबंध में अपना निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय की ओर से अपनी टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि जेल में बंद दोषी नलिनी, जय कुमार, आरपीरविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुखेंद्र राजा और हरिहरण को उनके अच्छे आचरण के चलते अब रेल जेल से रिहा किया जाता है। सुप्रीत कोर्ट ने कहा है कि जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया है और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री भी प्राप्त की है।