ठेकेदारी में मुसलमानों को आरक्षण- कानून में संशोधन कर दी मंजूरी

बेंगलुरु। सरकारी निर्माण कार्यों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण दिया जाएगा। 4% ठेके अब केवल मुसलमानों को ही दिए जाएंगे, इसके लिए सरकार की ओर से एक्ट में किए गए संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मिल रही खबरों के मुताबिक इस संशोधन के बाद अब सरकारी निर्माण कार्यों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। निर्माण के चार फ़ीसदी ठेके केवल मुस्लिम ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में लिए गए फैसले के बाद विधानसभा के मौजूदा सत्र में अब इस संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है।
इससे पहले 7 मार्च को भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्य में सरकारी कामकाज के चार प्रतिशत एक मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।