सीएम योगी के खिलाफ दायर याचिका खारिज- बोली कोर्ट ऐसे मुकदमे..

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर की गई उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ राजस्थान के अलवर में वर्ष 2018 के दौरान चुनाव प्रचार के समय कथित आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को 2 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के मुकदमे केवल अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए ही दाखिल किए जाते हैं। पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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