सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संबंध में महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों मे..

सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संबंध में महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों मे..

मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि बदलते समय और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 में अगले तीन महीनों में संशोधन किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बारे में सदस्य डॉ. परिणय फुके, प्रवीण दारकेकर और विक्रम काले द्वारा उच्च सदन में दिए गए सुझाव का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जब महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम बनाए गए थे, तब सोशल मीडिया मौजूद नहीं था और इसलिए, इसमें सोशल मीडिया के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने हालांकिकहा कि बदलते समय और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों को अगले तीन महीनों में बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को जनता के साथ संवाद करने और सार्वजनिक हित के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए।

इस संबंध में सख्त नियम बनाने की जरूरत है और जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्यों के साथ-साथ लाल बहादुर शास्त्री अकादमी द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, महाराष्ट्र भी अपनी सेवा शर्तों में संशोधन करने जा रहा है और सोशल मीडिया के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन महीनों में इन नियमों के बारे में निर्णय जारी करेगी। फडणवीस ने कहा कि यदि इस संबंध में कोई सुझाव हैं, तो उन्हें अगले एक महीने में सामान्य प्रशासन विभाग (सेवाएं) को दिया जाना चाहिए।

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