बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलेमा

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलेमा

नई दिल्ली। सरकार की ओर से की जाने वाली बुलडोजर की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली जमीयत उलेमा ए हिंद ने उन लोगों के पुनर्वास के निर्देश की मांग की है, जिनके घरों पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर चलाया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई रोक के बाद अब जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दाखिल की गई अपनी याचिका में सर्वोच्च अदालत से उन लोगों के पुनर्वास के लिए निर्देश देने की डिमांड उठाई हैं जिनके घरों पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर चलाया गया है।

इतना ही नहीं जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दाखिल की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि देश की सभी राज्य सरकारों को बुलडोजर से अवैध विध्वंस रोकने के निर्देश जारी किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में किए गए बुलडोजर एक्शन का भी उल्लेख किया गया है।

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