बिका सामान वापस लेने से किया इंकार तो जेल जाने को तैयार रहे दुकानदार
नई दिल्ली। दुकान पर बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि बिकाऊ हुआ सामान वापस नहीं लेने पर दुकानदार को अब जेल जाना पड़ेगा। सरकार ने इस बाबत सर्कुलर जारी करते हुए दुकानदारों को एक तरह से हिदायत भी जारी कर दी है।
दरअसल आमतौर पर दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों पर बिकने वाले सामान को लेकर यह बात साफ तौर पर कई स्थानों पर लिख दी जाती है कि दुकान से सामान सोच समझ कर खरीदें, क्योंकि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा।
अब ऐसा लिखकर ग्राहक को जबरदस्ती सामान थोपने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राइट ऑफ कंस्यूमर के अंतर्गत यह ग्राहकों के अधिकारों का हनन है और इस बात को गुजरात सरकार ने मानते हुए एक सर्कुलर जारी किया है।
जिसमें कहा गया है कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है, जिस रूप में उसने सामान को किसी दुकान अथवा माल से खरीदा है। दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है।
सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई कारोबारी बिका हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दुकानदार के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ जुर्माने और सजा का प्रावधान भी किया गया है।