सरकारी भूमि बेचने के मामले की जांच रिपोर्ट 10 दिन में पेश करें- हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में भू माफियाओं द्वारा रेलवे, वन एवं राजस्व विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द करने और अवैध ढंग से बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रदेश सरकार, वन विभाग एवं भारतीय रेलवे को 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।

हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ ने ये निर्देश हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिये।

याचिकाकर्ता की ओर से आज न्यायालय में भूमि बिक्री से जुड़े प्रमाण पेश किये गये। अदालत ने याचिकाकर्ता की मौखिक सुरक्षा के निर्देश भी दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती और गौजाजाली में रेलवे, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की भूमि को भू माफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। उत्तराखण्ड से बाहर के लोगों को भूमि बेची गयी है। कुछ समय बाद इन लोगों के यहां के दस्तावेज भी बन गए।

जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इस मामले की शिकायत की गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गयी है।

वार्ता

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