जमानत पर बाहर आये बिभव कुमार की केजरीवाल के घर नो एंट्री

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप में जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल के लिए बिभव कुमार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में नो एंट्री डिक्लेयर कर दी गई है। तकरीबन 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में बंद रहे बिभव कुमार जेल से आने के बाद केजरीवाल के घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिभव कुमार को यह कहते हुए जमानत दी गई है कि वह 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। बिभव कुमार इस मामले में गवाहों एवं सबूतों को प्रभावित नहीं कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमानत देने वाले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बैंच ने जो बड़ी शर्तें लगाई है उनमें यह बात भी शामिल है कि केजरीवाल के घर के भीतर अब उनके लिए नो एंट्री है। बेंच ने कहा है कि जमानत की अवधि के दौरान बिभव कुमार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए नहीं बनाया जा सकता है।

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