धर्म बदलने वाले दलितों को लगेगा 440 वोल्ट का करंट- आरक्षण....

धर्म बदलने वाले दलितों को लगेगा 440 वोल्ट का करंट- आरक्षण....

नई दिल्ली। धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म धारण करने वाले दलितों को 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धर्म परिवर्तन करके इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को SC का दर्जा देने का विरोध करने की तैयारी कर रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही के दिनों में धर्म परिवर्तन करते हुए अन्य धर्म अपनाने वाले दलितों को SC का दर्जा देने के मामले की जांच कर रहे जांच आयोग के कार्यकाल के समय में 1 साल का विस्तार कर दिया गया है।

मिल रही खबरों के मुताबिक एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना का कहना है कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के संविधान आदेश 1950 में कहा गया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी भी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को SC समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार 1950 का राष्ट्रपति आदेश कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय के दलितों को ही केवल SC सूची का सदस्य माना जा सकता है।

केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्ण की अगुवाई वाले जांच आयोग का गठन वर्ष 2022 के अक्टूबर महीने में किया था। अब केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग को एक साल का और समय दिया गया है, जिससे यह पता चल सके कि धर्म परिवर्तन करने वाले सभी दलितों को SC का दर्जा दिया जा सकता है अथवा नहीं?

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