योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
लखनऊ। मारपीट के करीब 32 साल पुराने एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गुरूवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
एमपी एमएलए काेर्ट के विशेष अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने मोहसिन रजा की हाजिरी माफी और स्थगन अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख पांच मार्च नियत की है ।
कोर्ट में सुनवाई के समय आरोपी मंत्री गैर हाजिर थे, उनकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामला आज बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए नियत है । आरोपी की ओर से बचाव सबूत प्रस्तुत न किए जाने व स्थगन प्रार्थना पत्र देने के जो कारण दिए गए हैं, वे अपर्याप्त हैं ।
कोर्ट में 32 वर्ष पुराने इस मारपीट के मामले में दूसरे आरोपी अकबर हुसैन उपस्थित रहे । अदालत ने बचाव साक्ष्य समाप्त करते हुए पत्रावली बहस व आरोपी मोहसिन रजा की उपस्थिति के लिये पांच मार्च को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
पत्रावली के अनुसार मारपीट मामले की रिपोर्ट वादी लल्लन ने 19 मई 1989 को आरोपी अरशद उर्फ मोहसिन रजा तथा अकबर हुसैन के विरुद्ध थाना वजीरगंज में दर्ज़ कराई थी। एफआईआर में कहा गया है कि वादी घटना के दिन ट्रक संख्या यूटीसी 9810 को लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ जा रहा था तभी दोनों आरोपियों ने उसे ट्रक से खींचकर मारा पीटा। इससे उसे काफी चोटें आई थी।
यह कार्रवाई एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर न होने पर हुई है। इस मुकदमे में लंबे अरसे से मोहसिन रजा हाजिर नहीं हो रहे थे।
वार्ता