CM को लगा झटका-आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री को 3 साल की सजा

CM को लगा झटका-आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री को 3 साल की सजा
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नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामले में अदालत द्वारा एमके स्टालिन सरकार के मंत्री को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने मंत्री और उसकी पत्नी के ऊपर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाए मंत्री के लिए राहत की बात यह रही है कि अदालत ने उसकी सजा को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है।

बृहस्पतिवार को तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार के मंत्री के पोनमुडी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा यह सजा तमिलनाडु सरकार के उच्चतर शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को सुनाई गई है। एक करोड़ 75 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उच्चतर शिक्षा मंत्री को यह 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने उच्चतर शिक्षा मंत्री के पोनमुडी के और उनकी पत्नी के ऊपर 50 -50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को सुनाए गए फैसले में उच्चतर शिक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया था। मंत्री के अलावा उसकी पत्नी को भी दोषी ठहराते हुए हाईकोर्ट ने सजा सुनाने के लिए आज के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया था कि के पोनमुडी पर यह केस 2006 से लेकर 2011 तक मंत्री रहने के दौरान कमाई गई दौलत को लेकर चल रहा था। अदालत का कहना था कि 72 साल के उच्चतर शिक्षा मंत्री के ज्ञात स्रोतों से मंत्री की कमाई एक करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक होना पाई गई है। यह संपत्ति मंत्री द्वारा किस प्रकार से अर्जित की गई है इसकी कोई जानकारी उच्चतर शिक्षा मंत्री अदालत को नहीं दे सके हैं।

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