दुपहिया वाहनों के लिए हेलमेट जरूरी
नई दिल्ली। सरकार ने दुपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाए कम करने के मक़सद से बीआईएस प्रमाणित हल्के वजन के हेलमेट की बिक्री और इस्तेमाल को जरूरी कर दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में आज यहां जारी एक आदेश ने कहा कि दुपहिया वाहनों की सवारी के लिए बीआईएस प्रमाणित और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था के तहत कम वजन वाले हेलमेट के प्रयोग और बिक्री को अनिवार्य कर दिया गया है।
मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी जिसमें एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की थी जिसे स्वीकार किया गया है। नयी व्यवस्था के तहत दुपहिया वाहनों के लिए अब देश मे केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे।