हाइड्रोजन चालित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन हेतु मानकों पर सुझाव आमंत्रित

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 436 (ई) दिनांक 10 जुलाई, 2020 को अधिसूचित की है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को शामिल करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव है।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित होने तक, समय-समय पर संशोधित एआईएस 157: 2020 के अनुसार संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाली एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, ईंधन सेल वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएसओ 14687 के अनुसार होंगे, जब तक कि बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (11 का 1986) के तहत अधिसूचित नहीं हो जाता। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल : jspb-morth@gov.in) पर 9 अगस्त ,2020 तक भेजा जा सकता है।